प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवेदन शुरू, पात्र कर सकते है ऑनलाइन आवेदन – आयुष सिन्हा

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यमुनानगर/मोहित वर्मा
नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मकानों, किराये के मकानों में रहने वालों व बेघरों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से बंद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना का लाभ लेने से वंचित पात्र अब पक्का मकान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पात्रता पूरी करने वाले खुद अपने स्तर पर भी जरूरी दस्तावेज के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई पात्र आवेदन करने में असमर्थ है तो वह भाई कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सहयोग प्राप्त कर सकता है।

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नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि बेघर, कच्चे मकान, किरायेदारों का अपना आवास हो, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना का लाभ उठाकर पात्र अपना आवास बनाने का सपना पूरा कर सकते है। आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए ही होंगे। पात्रता पूरी करने वाले खुद अपने स्तर पर भी जरूरी दस्तावेज के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीएससी पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभाग की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाकर खुलने वाले फार्मेट के हिसाब से जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर आवेदन किया जा सकता है।

जो आवेदक स्वयं आवेदन नहीं कर सकते वे सीएससी के जरिए आवेदन कर सकते है। इसके अलावा जो पात्र आवेदन करने में असमर्थ है, वह निगम कार्यालय से मदद ले सकता है। पात्र किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ बिना कोई शुल्क दिए आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते है, जिसकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख व इससे कम है। आवेदक का मकान किसी सरकारी भूमि पर न हो, आवेदक का देशभर में कहीं भी कोई पक्का मकान न हो। पहले वह केंद्र या राज्य की किसी योजना से मकान के लिए लाभ न लिया हो। आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सदस्य का आधार विवरण, आवेदक का चालू बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, बैंक का नाम, शाखा, आईएफएससी कोड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (एससी-एसटी या ओबीसी मामले में), भूमि के मालिकाना हक संबंधी रजिस्ट्री जैसा दस्तावेज अनिवार्य है, जबकि जिनके पास खुद की जगह या कच्चा मकान ही नहीं है, वे लोग भी योजना के तहत किराएदार की श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।

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पात्रता पूरी करने वाले ही करें आवेदन –
निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि जो व्यक्ति पात्रता पूरी करने की सभी शर्तें पूरी करता है और सभी दस्तावेज उसके पास है। केवल वहीं योजना के तहत आवेदन करें। पात्रता पूरी न करने वाले के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। पात्रता पूरी करने वाले आवेदक खुद भी साइट पर जाकर संबंधित दस्तावेज अटैच कर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर निगम क्षेत्र में पात्रता पूरी करने वाले आवेदक को योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से मिलती है।