जिले में चाइना डोर के स्टोरेज, बिक्री, खरीद व इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित : डीसी यमुनानगर

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यमुनानगर/सोहन पोरिया
चाइनीज मांझा (डोर) के इस्तेमाल से होने वाले खतरों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में चाइना डोर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में चाइनीज मांझा (डोर) के भंडारण, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी रहेगी।

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार के आदेशों के अनुसार किसी अवसर पर चाइना डोर से पतंग उड़ाने व चाइनीज मांझा (डोर) से अन्य गतिविधियों से मानव जीवन को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए किए गए हैं। चाइनीज मांझा (डोर) का उपयोग पक्षियों, जानवरों और इंसानों के लिए घातक है तथा पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।