लाल डोरा आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को जल्द मिलेंगे संपत्ति प्रमाण पत्र

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यमुनानगर/मोहित वर्मा
नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को जल्द ही संपत्ति प्रमाण पत्र मिलेंगे। संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने से संपत्ति पर उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों की फाइनल सूची नगर निगम द्वारा संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन व मौजिज लोगों की मौजूदगी में वहां के सार्वजनिक स्थान पर चस्पाई गई है। लिस्ट में अंकित नामों पर यदि किसी भी संपत्ति धारकों को कोई आपत्ति है तो वह सात दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निगम यह जानकारी नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने दी।

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सरकार ने लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ताकि वह अपनी संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की है। प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। जबकि निगम के सहायक अभियंता कमेटी के सदस्य सचिव है। इसके अलावा कमेटी में पटवारी, भवन निरीक्षक व अन्य कर्मचारी सदस्य बनाए गए है। कमेटी के चेयरमैन की मौजूदगी में कमेटी सचिव व सदस्यों ने लाल डोरा व आबादी देह वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों की सूची चस्पाई थी। लिस्ट में अंकित नामों पर किसी को एतराज न होने पर अब फाइनल सूची तैयार कर दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर चस्पाई गई है। जिन गांवों में सूची चस्पाए हुए 15 दिन से अधिक हो गए है। उन्हें जल्द ही संपत्ति प्रमाण पत्र मिलेंगे। इनमें 18 दिसंबर को ममीदी व खेड़ी रांगडान गांव और 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम कर दिए जाएंगे संपत्ति प्रमाण पत्र –
संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम किए जाएंगे। जिसमें उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी तक गठित कमेटियों ने अपने वार्डाें में वहां की लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों की सूची उनके मालिकों के नाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पाई थी। इसके अलावा नगर निगम की साइट, कार्यालयों व पूर्व पार्षदों के कार्यालयों पर भी सूची का प्रकाशन किया गया। सूची में अंकित संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए 15 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करने का समय था। प्राप्त आपत्तियों की अपील पर सुनवाई कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अब अंतिम सूची तैयार की गई है। अंतिम सूची में आए प्रॉपर्टी मालिकों को ही उनका मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज जरूरी –

आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र व मालिकाना हक लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।