करनाल/सोहन पोरिया
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा प्रसाद ने बताया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य के प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ या फर्म या एन.जी.ओ या सोसायटी भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या राज्य के प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 या राज्य के प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी, जो प्राइवेट प्ले स्कूल चला रहे हैं या करनाल में प्राइवेट प्ले स्कूल स्थापित करने के इच्छुक हैं, वे प्ले स्कूल की मान्यता, पंजीकरण करवाने व बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूल की सूचना देने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय, सेक्टर 14, फायर स्टेशन कार्यालय की पहली मंजिल, करनाल में संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के पंजीकरण, मान्यता के लिए आवेदन करने हेतु कोई फीस नहीं लगती है। महिला एवं बाल विकास विभाग करनाल (हरियाणा) द्वारा ऐसी कोई भी दुकान फिक्स नहीं की गई है जिसके माध्यम से प्ले स्कूल की आवेदन फाईल को तैयार किया जाता हो। प्रत्येक प्ले स्कूल अपने स्तर पर आवेदन फाईल को तैयार करके जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग करनाल में जल्द से जल्द पंजीकृत करवाएं। यदि आप अपने प्ले स्कूल को महिला एवं बाल विकास विभाग, करनाल से पंजीकृत नहीं करवाते तो आपका प्ले स्कूल मान्य नहीं माना जाऐगा। प्रत्येक प्ले स्कूल का महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है।