चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित एआरओ से लेनी होगी अनुमति- जिला निर्वाचन अधिकारी

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Journalist Pardeep Panwar, Yamuna Nagar
चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए चुनाव कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाला बैनर
यमुनानगर, 9 अप्रैल-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किये गये किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता है।
उन्होंने कहा कि अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उन्होंने बताया कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थाई चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिह्न और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाला बैनर चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि जिला प्रशासन द्वारा बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साईज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी की निजी भूमि, भवन आदि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित एआरओ एवं एसडीएम से लेनी अनिवार्य है।