करनाल/सोहन पोरिया
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि जिन नागरिकों की सम्पत्ति आबादी देह या लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उन सम्पत्ति धारकों को हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई पॉलिसी के अनुसार सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, ताकि उनकी सम्पत्ति का रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अपलोड किया जा सके और वह अपनी रजिस्ट्री करवा सके।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा के अंतर्गत कुल 10 हजार 524 सम्पत्तियां हैं, इनका डाटा हरियाणा सरकार के एनडीसी पोर्टल www.property.ulbharyana.gov.in व नगर निगम करनाल की वेबसाईट mckarnal.in पर अपलोड कर दिया गया है। नागरिक उसे देख सकते हैं। उन्होंने उपरोक्त सम्पत्ति धारकों से अनुरोध करते कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी आई.डी. में कोई त्रुटि है तो आगामी 10 दिसंबर 2024 तक अपना दावा या आपत्ति ऑफलाईन नगर निगम करनाल कार्यालय में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी के कमरा नंबर 120 में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उन्हें दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर 2024 के पश्चात किसी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के पश्चात उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे, ताकि वह अपनी जगह की रजिस्ट्री करवा कर मालिकाना हक ले सकें।
यह देने होंगे दस्तावेज- निगमायुक्त ने बताया कि इसके लिए सम्बंधित नागरिक को एक फार्म भरना होगा, जो कमरा नम्बर 120 से प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दावेदार द्वारा कब्जे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित दावेदार का शपथपत्र जिसमें आबादी देह, लाल डोरा पर स्वामित्व या कब्जे का स्पष्टï उल्लेख हो, पिछले 10 वर्षों का बिजली व जल बिल, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि जिसमें पता हो, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का विवरण देने वाली सम्पत्ति कर रसीदें तथा निर्मित संरचना का प्रमाण जो पिछले 10 वर्षों के कब्जे का प्रमाण हो जैसे दस्तावेज फार्म के साथ लगाकर देने होंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त बताए गए पिछले 10 वर्षों के कब्जे के इस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज देने होंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त दावेदार के पास बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/रिहाई विलेख/जमाबंदी/फरद, राजस्व प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नयायाल का आदेश, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख, इनमें से कोई भी दस्तावेज यदि उपलब्ध हो, तो वह भी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न कर सकते हैं। यह बात नोट करने योग्य है कि मूल मालिक की मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ सक्षम राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा।