यमुनानगर/मोहित वर्मा
जिला जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर ने बताया कि जिला जेल यमुनानगर में जेल मार्केट में कुल आठ दुकानें उपलब्ध है जो खुली नीलामी द्वारा 3 वर्ष के लिए ठेके पर दी जानी है। इन 8 दुकानों की कमेटी के माध्यम से 6 फरवरी 2025 को प्रातः: 11.30 बजे ई-नीलामी द्वारा 3 वर्ष के लिए ठेके पर दी जानी है। इच्छुक व्यक्ति यदि इन दुकानों को ठेके पर लेना चाहता है तो नीलामी से प्राप्त होने वाली आयु नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी।
ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को दुकान आगे किराए पर नहीं दे सकता। यदि ऐसा किया गया तो उसका ठेका तुरंत प्रभाव से स्वत: ही रद्द हो जाएगा। ठेकेदार बिना जेल अधीक्षक की अनुमति के दुकार में किसी प्रकार की कोई तोडफ़ोड़ या विस्तार नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसका ठेका तुरंत प्रभाव से स्वत: ही रद्द हो जाएगा और ठेकेदार द्वारा जमा सिक्योरिटी में से हुए नुकसान की भरपाई कर ली जाएगी। जहां तक संभव हो ठेकेदार को एक से ज्यादा दुकानें ठेके पर नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जेल के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों को दुकान का ठेका नहीं दिया जाएगा परंतु मृतक जेल कर्मचारियों के आश्रितों को तरजीह दी जाएगी। ठेकेदार दुकान पर सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित न करने वाला ईंधन जैसे कूकींग गैस कमर्शियल सिलेंडर, बिजली के उपकरण जैसे माईक्रोवेव ओवन का प्रयोग करेगा।
यदि ठेकेदार दुकान बन्द करके गायब हो जाता है तो 30 दिन इन्तजार करने के बाद गठित कमेटी द्वारा दुकान का ताला तोडक़र सामान की सूची बनाकर उसे जेल के स्टोर में सुरक्षित रखवा दिया जाऐगा तथा दुकान को आगे किसी अन्य ठेकेदार को किराए पर दे दिया जाऐगा। ठेकेदार मुख्यालय के तथा अधीक्षक जेल के सभी कानूनी आदेशें की पालना करने का जिम्मेवार होगा।
जेल तथा बन्दियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ठेकेदार किसी वस्तु को एम.आर.पी. से ज्यादा पर बेचने का अधिकृत नहीं होगा। ठेकेदार सभी प्रकार के लाइसेंस जैसे सेल टैक्स इत्यादि अपने स्तर पर देने का उत्तरदायी होगा। वह सभी कानून एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करने का स्वयं जिम्मेवार होगा। इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में जिला जेल यमुनानगर का अधिकार क्षेत्र लागू होगा। उपरोक्त अनुबन्ध बारे कोई भी विवाद होने पर मामला महानिदेशक कारागार, हरियाणा पंचकुला द्वारा नियुक्त सोल आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा जिसका निर्णय सभी को मान्य होगा।
जिला जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर ने बताया कि जिला जेल यमुनानगर पर कंडम सामान उपलब्ध है जिसमें सिलिंग फैन, वाटर कूलर, डेंटल मशीन, आटा गूंथने की मशीन, घास काटने की मशीन इत्यादि सामान की नीलामी 6 फरवरी 2025 को प्रातः: 11.30 बजे ई-नीलामी की जानी है। महानिदेशक कारागार पंचकूला के निर्देशानुसार बोलीदाता ठेकेदार किसी भी कार्यदिवस जेल में आकर कंडम सामान का निरीक्षण कर सकता है।
बोलीदाता ठेकेदार लगाए गए सामान की बाली को 3 दिन के अंदर-अंदर उठाएगा, कंडम सामान को जेल से उठाने के लिए स्वीकृत ठेकेदार को अपने वाहन का प्रयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि महानिदेशक कारागार पंचकूला के द्वारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। नीलामी से पहले बाकी शर्ते सुना की जाएगी।
जिला जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को जिला जेल यमुनानगर के बंदियों द्वारा भोजन पश्चात बचाई गई रोटियों, सब्जी तथा दाल को उठाने व पहले से बची हुई रोटियों के लिए ठेके पर देने हेतु ई-नीलामी के माध्यम से बोली करवाई जाएगी जिसके लिए बोलीदाता अपना आवेदन eauction.gov.in पर जाकर कर सकते है। टेंडर के संबंध में कोई भी बोलीदाता ई-नीलामी पर जाकर एक वर्ष के लिए टेंडर को ले सकता है।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत ठेकेदार को बची हुई रोटियों व दाल सब्जी सप्ताह में दो बार जरूर उठानी होगी। यदि स्वीकृत ठेकेदार शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करके ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा। इस कार्य से उत्पन्न किसी प्रकार के झगड़े का निपटारा स्थानीय न्यायालय में होगा।
ठेकेदार जेल के अंदर किसी भी बंदी से किसी प्रकार का लेनदेन या व्यवहार नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो जेल नियमों के विरुद्ध हो। ऐसा करने पर उसे नियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है। रोटी व दाल सब्जी उठाने के लिए स्वीकृत ठेकेदार को अपने वाहन का प्रयोग करना होगा।