लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाण पत्र से मिलेगा मालिकाना हक

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यमुनानगर/मोहित वर्मा
नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाणपत्र वितरण का कार्य बुधवार यानि आज से शुरू होगा। बुधवार को नगर निगम द्वारा ममीदी व खेड़ी रांगडान में लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

इसके बाद 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। संपत्ति प्रमाणपत्र मिलने से संपत्ति धारकों को संपत्ति पर उनका मालिकाना हक मिलेगा। लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों की फाइनल सूची नगर निगम द्वारा संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन व मौजिज लोगों की मौजूदगी में वहां के सार्वजनिक स्थान पर चस्पाई गई है। लिस्ट में अंकित संपत्ति धारकों को ही प्रमाण पत्र मिलेंगे।

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सरकार ने लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ताकि वह अपनी संपत्ति के मालिक बनकर उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की गई है।

प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। जबकि निगम के सहायक अभियंता कमेटी के सदस्य सचिव है। इसके अलावा कमेटी में पटवारी, भवन निरीक्षक व अन्य कर्मचारी सदस्य बनाए गए है। कमेटी के चेयरमैन की मौजूदगी में कमेटी सचिव व सदस्यों ने लाल डोरा व आबादी देह वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों की सूची चस्पाई थी। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अब अंतिम सूची तैयार की गई है। जिसे संबंधित गांव के सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा चस्पाया गया।

फाइनल सूची का प्रकाशन करने के बाद 18 दिसंबर से संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाएंगे। 18 दिसंबर को ममीदी व खेड़ी रांगडान गांव की फाइनल सूची में अंकित संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाणपत्र वितरित किए जाने है। इसके बाद 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए साथ लाए ये दस्तावेज –
आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज। सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। निगमायुक्त सिन्हा ने संपत्ति धारकों से आह्वान किया है कि संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए वह ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।