लोकसभा आमचुनाव 2024 के संबंध में जगाधरी सोनू राम की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय जगाधरी में जिला में स्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग का आयोजन किया गया

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Journalist Mohit Verma, Yamuna Nagar

लोकसभा आमचुनाव 2024 के संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारी 08-जगाधरी विधानसभा क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी सोनू राम की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय जगाधरी में जिला में स्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग का आयोजन किया गया।
उक्त मीटिंग में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के बारे मेें अनुरोध किया तथा 08-जगाधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों तथा कुल मतदाताओं के बारे में जानकारी दी।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि लोकसभा आमचुनावों को सुचारू रुप से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न टीमों गठन किया गया है। ये टीमें चुनावों की घोषणा के साथ ही एक्टिव कर दी गई है, जिनके द्वारा चुनावों के समय में राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्चों तथा संदिग्ध गतिविधियों इत्यादि पर नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार की खर्चे की अधिकतम सीमा राशि 95 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आमचुनाव 2024 हेतु राजनैतिक दलों की रैलियों, पोस्टर व बैनर इत्यादि लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए है। सभी राजनैतिक दलों को प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर रैली इत्यादि आयोजित करने से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। निर्धारित किए गए स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य जगह पर किसी राजनैतिक दल द्वारा रैली, पोस्टर व बैनर इत्यादि लगे पाए जाते हैं तो आयोग की हिदायतानुसार उसके खिलाफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे तुरंत प्रभाव से यह सुनिश्चित करवाएं कि उनके मतदान केन्द्रों पर किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित न हो गया हो। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूचियों से विलोपित होने के बारे में कोई सूचना उन्हें प्राप्त होती है तो तुरंत प्रभाव से सम्बंधित बी.एल.ओ. से सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी अनुरोध किया कि ऐसे सभी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, किन्तु उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें