15 प्रतिशत छूट व बिना ब्याज प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की 31 मार्च है अंतिम तिथि

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छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का आज अंतिम दिन, खुले रहेंगे निगम के तीनों कार्यालय


– 15 प्रतिशत छूट व बिना ब्याज प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की 31 मार्च है अंतिम तिथि

– टैक्स जमा कराने को लेकर निगमायुक्त ने रविवार को तीनों सीएफसी खोलने के आदेश किए जारी


यमुनानगर। स्वयं अपनी संपत्ति सत्यापित करके बिना ब्याज 15 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा करवाने का रविवार यानि अंतिम दिन है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए संपत्ति धारक आज ही अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। हालांकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, लेकिन छूट के साथ टैक्स जमा कराने की रविवार को अंतिम तिथि है। इसलिए रविवार यानि आज नगर निगम के तीनों कार्यालय खुले रहेंगे। तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में संपत्ति धारकों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जाएगा। शहरवासी एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपनी संपत्ति स्वयं सत्यापित कर बिना ब्याज दिए 15 प्रतिशत छूट के साथ अपना टैक्स जमा कर सकते है। 31 मार्च के बाद नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों से बिना छूट के पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों व औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी व मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी धारकों के पास केवल रविवार यानि आज तक का ही समय है। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे आज ही अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते है। जो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, वे तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी व विभिन्न वार्डों में खुले नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का दुरुस्त करवा बिना ब्याज अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। ब्याज माफी के साथ उसकी मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से बिना छूट के पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बकाएदारों की प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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ऐसे करें अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित –
उप निगम आयुक्त डा. विजय पाल यादव व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक सबसे पहले एनडीसी की साइट पर जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना ब्यौरा दर्ज करें। अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सर्च फील्ड से प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। प्रॉपर्टी का ब्यौरा दर्ज करें। जहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यदि आपकी आईडी सहीं है तो हां पर क्लिक कर अपनी आईडी सत्यापित करें। यदि आपकी आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। आईडी सत्यापित करने के बाद अपना टैक्स जमा कराए। जिस पर आपके प्रॉपर्टी टैक्स पर लगा ब्याज सौ प्रतिशत माफ होगा और टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवा सकते है।