सार्वजनिक सम्पत्ति पर वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी-डीसी
-निजी सम्पति पर लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही करें वॉल पेंटिंग
-पेंटर को वॉल पेंटिंग के नीचे लिखना होगा नाम व मोबाइल नंबर
यमुनानगर,29 मार्च। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है। ऐसा करने के आरोपी के विरूद्घ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबंध सभी एआरओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
डीसी ने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले कलाकार/पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए गठित की गई टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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यमुनानगर, 29 मार्च-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गये सिविजल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना की शिकायत अब आम नागरिक भी इस पर दर्ज करवा सकता है। सिविजल एप के लिए कोई भी नागरिक अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर सकता हैं, जहां पर भी आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना होती है तो उसकी वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर भेज सकता हैं। सी -विजिल ऐप पर शिकायत आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई टीम मौके पर जाकर कार्यवाही करेगी और समस्या का निदान करेगी। सीविजल पर जो ऐप पर जो शिकायत प्राप्त होगी, 100 मिनट के अंदर उसका समाधान किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो हिदायतें जारी की गई है, उसकी अनुपालना के तहत चुनाव को बेहतर तालमेल के साथ करवाने बारे निर्देश दिए गए हैं।