अदालत के आदेश की अवहेलना करना पुलिस इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई छह महीने की सजा

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एडिट : सोहन पोरिया
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा ने अदालत के आदेश का पालन न करने पर हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर को छह माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा इंस्पेक्टर पर 200 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर के विरुद्ध 2023 में 174 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामला दर्ज होने के वक्त उनके पास सदर थाना एसएचओ का कार्यभार था। जानकारी के अनुसार मामले में सत्यवती नाम की महिला ने अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ता मांगा था। इसपर अदालत ने सुभाष को पत्नी सत्यवती को तीन हजार रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। सुभाष ने गुजारा भत्ता नहीं दिया तो अदालत ने उसके विरुद्ध सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

तत्कालीन चीज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर की अदालत ने सदर थाना के तत्कालीन थाना एसएचओ रामचंद्र को सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। आदेशों में यह भी कहा गया था कि यदि सुभाष एक लाख 65 हजार रुपये अदालत में जमा कर देता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

इन आदेश की पालना तत्कालीन थाना एसएचओ रामचंद्र ने नहीं की थी। इसपर उनके विरुद्ध 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब अदालत का आदेश न मानने पर इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा सुनाई गई है।