एडिट : सोहन पोरिया
बता दें हरियाणा पुलिस के कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान अपने साथ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रख सकेंगे। ड्यूटी पर रहते सभी पुलिसकर्मियों को अपने मोबाइल फोन थाने-चौकियों या फिर पुलिस लाइन में ही जमा करने होंगे। सिर्फ इंचार्ज को ही अपने साथ मोबाइल रखने की छूट दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिसकर्मी अपने प्रभारी के मोबाइल से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पत्र में ड्यूटी के दौरान मोबाइल रखने पर प्रतिबंध के कारणों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल से पुलिस कर्मचारियों का ध्यान भटकता है।
इससे न केवल लोगों की सुरक्षा में खलल का खतरा होता है, बल्कि पुलिस की छवि भी खराब होती है। इसलिए ड्यूटी के दौरान सभी पुलिस कर्मचारियों का मोबाइल फोन जमा रहेगा। इसको रिकॉर्ड में भी मेंटेन रखा जाएगा और साथ ही पुलिस कर्मचारियों को अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देनी होगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस दल के प्रभारी के अलावा कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे, जब तक की उन्हें सीनियर अधिकारी विशेष अनुमति न दें। अगर अनुमति मिलती है तो उसकी भी एंट्री करनी होगी।
सभी पुलिस थानों, चौकियों और लाइनों में ड्यूटी से पहले कर्मचारियों के फोन को रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। पुलिस दल का प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना या कोई अन्य नंबर देगा। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कर्मचारी प्रभारी की अनुमति से परिजनों को कॉल कर सकेंगे।
कर्मचारी को अगर प्रभारी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस ले जाने की अनुमति देता है तो वह सुनिश्चित करेगा कि उसका प्रयोग उतना ही किया जाए, जितना ड्यूटी के लिए जरूरी होनी चाहिए।
पुलिसकर्मी ड्यूटी की जगह और मकसद जैसी गोपनीय सूचना को इंटरनेट मीडिया पर साझा नहीं करेंगे। आधिकारिक संचार के लिए पुलिस विभाग के वायरलेस संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
सभी यूनिट प्रभारी जांच करेंगे कि उनके पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं।