करनाल/सोहन पोरिया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन सोमवार को आईसीएआर, करनाल पहुंचीं। जहां उन्होंने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाव के लिए वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत हर कार्यस्थल जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, एक आंतरिक कमेटी का गठन किया गया है जिसमे कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
इसके बाद सीजेएम ने जिला ए डी आर सेंटर में पैनल अधिवक्ताओं व पी एल वी के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं के समाधान बताए। इसके अलावा पी एल वी के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें पैनल अधिवक्ता सोनू कुमार ने पी एल वी को विभिन्न कानूनी विषयों की ट्रेनिंग प्रदान की।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को : इरम हसन
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि जिला न्यायालय करनाल में 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अदालत में लंबित मुकदमे रखकर उनका फैसला करवा सकता है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों के लिए स्थाई लोक अदालत, करनाल में 13 दिसंबर 2024 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमे रखकर उनका निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं. 0184-2266138 व नालसा हेल्पलाइन नं. 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।