पब्लिक मीटिंग से पहले राजनीतिक दलों को लेनी होगी अनुमति-प्रशासन ने जारी किये निर्देश

Journalist Pardeep Panwar, Yamuna Nagar

पब्लिक मीटिंग से पहले राजनीतिक दलों को लेनी होगी अनुमति- डीसीलोकसभा चुनाव से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1950 पर दर्ज करवा सकता है शिकायत, अब सरकारी व शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक दल नहीं कर सकेंगे बैठक, प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित सामग्री को एमसीएमसी कमेटी से करवाना होगा चैक, बूथों पर राजनीतिक दल नियुक्त करें एजेंट
यमुनानगर,23 मार्च- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी। सभी राजनीतिक दलों को पब्लिक मीटिंग से पहले नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। अगर किसी भी स्तर पर यमुनानगर जिले में चुनावों से संबंधित नियमों की अवहेलना हो रही है तो कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का विरूपण ना किया जाए, यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री छपवाता है तो उससे सम्बन्धित प्रिंटिंग प्रेस को लिखित में देना होगा कि उसके जरिए कितनी प्रतियां छपवाई जानी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस इस बारे छपवाई जाने वाले चुनाव सामग्री पर उसकी मात्रा, छपवाने वाले का नाम तथा प्रिंटिंग प्रेस का नाम छापना सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार सामग्री के तथ्यों को एमसीएमसी कमेटी से सत्यापन करवाना जरूरी है ताकि प्रचार सामग्री में किसी तरह की भी आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना ना हो। इन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को पब्लिक मीटिंग करने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए राजनीतिक दल सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नियमानुसार निर्धारित खर्च ही करना होगा और सभी खर्चों का हिसाब-किताब नियमानुसार रखना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को नॉमिनेशन से एक दिन पहले अपना बैंक खाता खुलवाना होगा और बैंक खाता 3 माह पुराना भी नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल बूथों पर अपने-अपने एजेंटों की नियुक्ति कर दें। इन लोक सभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ भर जाने वाले फार्म नंबर 26 में पिछले 5 सालों में उसके द्वारा अथवा उसके पति या पत्नी द्वारा दायर की गई इनकम टैक्स दर तथा विदेश में अर्जित की गई संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इस फार्म का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक पन्ने पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक वारदात का केस दर्ज है तो उसे इस आपराधिक वारदात बारे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार 3 बार समाचार पत्रों में देना होगा। इस बारे सूचना आयोग के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में सभी अकाउंट की सूचना नामांकन के साथ देनी होगी। कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन पत्र भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।

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